अब आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र व राशन कार्ड आदि
बनवाने के लिए लोगों को विभागों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी। न ही
किसी दलाल या अन्य के चक्कर में पड़कर पैसे देने की जरूरत है। आवेदन करने के
बाद तय समय सीमा में ही उन्हें प्रमाण पत्र व राशन कार्ड आदि जारी कर दिए
जाएंगे। लेकिन कोई भी विभाग तय समय सीमा में आवेदन फार्म जमा करने के
बावजूद आय, जाति व निवास प्रमाण पत्र जारी नहीं करता है, तो उसके खिलाफ
कानूनी कार्रवाई होगी।
प्रमुख सचिव केके सिन्हा ने प्रदेश के सभी
जिलाधिकारियों को ये आदेश भी जापरी कर दिए हैं। साथ ही उन्होंने उत्तर
प्रदेश जनहित गारंटी अध्यादेश 2011 (उ.प्र. अध्यखदेश संख्या 1, सन 2011) की
धारा 3 के अधीन इसे सख्ती से लागू करने को कहा है। इस आदेश के बाद जिला
प्रशासन ने उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अध्यादेश के तहत जनपद में संबंधित
विभागों, सभी तहसीलों और जिलापूर्ति विभाग को भी ये आदेश जारी कर दिए हैं।
आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन के 20 दिनों के अंदर प्रमाण पत्र
जारी न करने पर प्रथम अपीलीय एसडीएम व द्घितीय अपीलीय अधिकारी डीएम के
यहां लोग शिकायत कर सकते हैं।
शिकायत दर्ज होने के बाद एसडीएम व डीएम 30
दिनों के अंदर उसका निस्तारण करेंगे और याची को जानकारी भी देंगे। इसके
अलावा भूमि का अविवादित नामांतरण के लिए 45 दिनों के अंदर कार्रवाई करनी
होगी। किसान बही के लिए 20 दिनों के अंदर, शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में
नया एपीएल कार्ड बनवाने के लिए 30 दिनों के अंदर प्रक्रिया पूरी कर
आवेदनकर्ता को जानकारी देनी होगी। तय समय में कार्रवाई न होने पर
आवेदनकर्ता एसडीएम व डीएम केयहां शिकायत दर्ज करा सकता है। 30 दिनों के
अंदर दर्ज शिकायत की सुनवाई कर अधिकारियों को शिकायतकर्ता को जानकारी देनी
होगी। इसमें हीलाहवाली करने पर संबंधित अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी
करने के बाद कानूनी कार्रवाई होगी।