- राष्ट्रपिता का सम्मान सामूहिक जिम्मेदारी
- सुप्रीम कोर्ट ने की टिप्पणी
The Supreme Court on Thursday said artistic freedom of expression could not be misused to use abusive language against historical figures like Mahatma Gandhi and Subhash Chandra Bose.
The court said it was no offence to criticize, lampoon and make parodies of the country's iconic figures but freedom of expression could not be stretched to allow a person to demean them by using obscene language, which was an offence under Section 292 of Indian Penal Code providing for a maximum jail term of two years.
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपशब्द नहीं कहे जा सकते। न ही उनका चित्रण करते समय अभद्र शब्द इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम राष्ट्रपिता का सम्मान करें। ये टिप्पणियां बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट ने मराठी कविता में राष्ट्रपिता के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किए जाने के मामले में सुनवाई के दौरान की।
The court said it was no offence to criticize, lampoon and make parodies of the country's iconic figures but freedom of expression could not be stretched to allow a person to demean them by using obscene language, which was an offence under Section 292 of Indian Penal Code providing for a maximum jail term of two years.
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपशब्द नहीं कहे जा सकते। न ही उनका चित्रण करते समय अभद्र शब्द इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम राष्ट्रपिता का सम्मान करें। ये टिप्पणियां बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट ने मराठी कविता में राष्ट्रपिता के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किए जाने के मामले में सुनवाई के दौरान की।
फैसला सुरक्षित : न्यायमूर्ति दीपक मिश्र की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले में सभी पक्षों की बहस सुनकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में बैंक आफ महाराष्ट्र के कर्मचारी देवीदास रामचंद्र तुलजापुरकर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर अपने खिलाफ चल रहे मुकदमे को निरस्त करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में तय करेगा कि कि किसी सम्मानित ऐतिहासिक व्यक्ति के लिए कविता में इस्तेमाल की गई अभद्र भाषा या चिन्हों को कलात्मक अभिव्यक्ति की स्वतंत्र माना जाये कि नहीं? आलोचना अलग बात है लेकिन गांधीजी को लेकर अपशब्द कहना अपराध की श्रेणी में आता है।