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भ्रूण लिंग जांच कराने वाली मां को दो साल की सजा, अम्बाला कोर्ट ने दिया ऐतिहासिक फैसला

👉 भ्रूण लिंग जांच कराने वाली मां को दो साल की सजा
👉 अंबाला कोर्ट ने दिया ऐतिहासिक फैसला
👉 ऐसे मामले में मां को सजा का देश में शायद पहला मामला

हरियाणा में अंबाला की एक अदालत ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए भ्रूण की लिंग जांच के मामले में महिला सहित चार लोगों को दो साल की सजा सुनाई है। देश में संभवतः यह पहला मामला है, जब होने वाले बच्चे के लिंग की जांच के मामले में मां को सजा सुनाई गई है। मंगलवार को फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने चारों दोषियों पर जुर्माना भी लगाया।

मामले के मुताबिक 9 जुलाई 2012 को पंजाब के बनूड़ की रहने वाली मनजिंद्र कौर ने दलाल गगनदीप सिंह से अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए संपर्क किया। गगनदीप उसे अंबाला लाया और आरोपी पंकज गुप्ता की पोर्टेबल मशीन से अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए जसपाल नाम के एक व्यक्ति के घर ले गया। उसी समय स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जसपाल के घर पर छापा मारकर इन्हें दबोच लिया और इन पर पीएनडीटी एक्ट के तहत केस दर्ज करवा दिया।

मंगलवार को कोर्ट ने फैसले के साथ ही यह भी संदेश दिया है कि अब भ्रूण की लिंग जांच के मामले में जांच कराने वाली महिलाएं भी बख्शी नहीं जाएंगी।